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जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोचिंग संचालकों की बुलाई मीटिंग दिए दिशा निर्देश और कड़ा संदेश

जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोचिंग संचालकों की बुलाई मीटिंग दिए दिशा निर्देश और कड़ा संदेश 

श्री न्यूज़ 24 
सोम कटियार 

लखीमपुर

सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कोचिंग संचालकों की मीटिंग की गई थी जिसमे कोचिंग संचालकों को स्पष्ट किया गया था कि बिना रजिस्ट्रेशन और मानकों के कोचिंग का संचालन करने नहीं दिया जाएगा जिला कलेक्ट्रेट सभागार की इस की मीटिंग के पश्चात जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेशित किया कि वह व्यक्तिगत रूप से कोचिंग संचालकों की मीटिंग कर दिशानिर्देश प्रेषित करें जिसके उपलक्ष में आज जिला विद्यालय निरीक्षक आर के जायसवाल के द्वारा सभी कोचिंग संचालकों व अध्यापकों की मीटिंग बुलाई गई जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी कोचिंग संचालकों एवं अध्यापकों को कोचिंग संचालन हेतु क्या मानक होते हैं उनके विषय में अवगत कराया उन्होंने बताया कि सभी कोचिंगों पर अग्निशमन यंत्र होना अति आवश्यक है तथा बिना रजिस्ट्रेशन की कोचिंग का संचालन किसी रूप में मान्य नहीं किया जाएगा यदि बिना रजिस्ट्रेशन की चलती हुई कोचिंग पाई गई तो संचालन करने वाले अध्यापक या संचालक के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी उन्होंने स्पष्ट किया कि लखीमपुर जिले में कमसे कम एक हजार कोचिंग्स का संचालन किया जा रहा है जिनमें से नाम मात्र कोचिंग्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है शेष बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग का संचालन किया जा रहा है उन सभी कोचिंग संचालकों को जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ आर के जायसवाल ने निर्देशित किया कि वह शीघ्र अतिशीघ्र संपर्क कर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराएं आर के जयसवाल ने यह भी आदेशित किया कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है पर प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है उन्हें शीघ्र ही प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में जिले के मात्र 19 अध्यापक ही सम्मिलित हुए जिनमें से कई लोगों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण होना था इस मीटिंग में उपस्थित अध्यापकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक को अपनी समस्याओं से अवगत कराया जिसमें इस बात पर अध्यापकों ने जोर दिया कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए जो लोग किसी विद्यालय में संबंधित है चाहे वह सरकारी या प्राइवेट स्कूल ही क्यों ना हो के रहते निजी तौर पर कोचिंग संचालन भी कर रहे हैं अध्यापकों के सवाल पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने अध्यापकों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उन कोचिंग संचालकों पर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी जो सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय में अध्यापक है अंततः जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा कोचिंग रजिस्ट्रेशन के लिए छात्रों की संख्या के अनुसार कितना रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा इस पर भी प्रकाश डाला जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा बुलाई गई इस मीटिंग का फर्स्ट उद्देश्य था कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग का संचालन करने नहीं दिया जाएगा पकड़े जाने पर विधिक कार्यवाही के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है

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